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छूट मिलते ही उमड़ी भीड़ तो सख्‍त हुआ प्रशासन


गोरखपुर। जनपद में अचानक लोंगो की आवाजाही बढ़ने पर जिलाधिकारी के.विजयेंद्र पांडियन ने नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्ट्रेट के सभी गेट को बंद करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी की नाराजगी के बाद सभी गेट को बंद करा दिया गया है।आज भी पास बनने की प्रक्रिया के साथ ही कंट्रोल रूम का कार्य पूर्व की भांति चल रहा था। सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने कार्यों में व्यस्त दिखे हालांकि कुछ लोग गफलत में कलेक्ट्रेट जरूर पहुंचे लेकिन कोई काम न होता देख वपस लौट गए। डीएम के आदेश के पर तहसीलदार संजीव दीक्षित ने लोंगो से परिसर के बाहर जाने का निर्देश दिया। दफ्तरों के खुलने और कर्मचारियों के सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक कार्यालय जाने के कारण चार पहिया वाहन और दो पहिया वाहन दिख रहे थे। जबकि कल तक इन वाहनों की संख्या कम थी।


         जिलाधिकारी के विजयेन्द्र पाण्डियन ने बतया  कि आज जनपद के विभिन्न क्षेत्रो मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ भ्रमण के दौरान देखा गया कि कहीं-कहीं लोग सड़कों पर अनावश्यक रूप से घुमते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाके एवं बैरियर पर तैनात पुलिस कर्मी एवं ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट द्वारा भी अवगत कराया जा रहा है कि सरकारी कार्यालय, प्राईवेट चिकित्सा कर्मी आदि का परिचय पत्र लगाकर दिन-भर आ जा रहें हैं। यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है। 


 इसके दृष्टिगत लाक डाउन का कड़ाई से अनुपालन हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये गए हैंः जिसमे


1. कार्यालय कार्य हेतु समस्त राज्य कर्मचारी/निगम/स्वायत्त संस्था के कर्मचारी अपने कार्यालय रोस्टर के अनुसार निर्धारित तिथि को प्रातः 08:30 बजे से 09:30 बजे के मध्य कार्यालय पहुंच जायं तथा सायं काल में 05:00 बजे से 06:00 बजे के मध्य अपने घर चले जाएं। केन्द्रीय/भारत सरकार के संस्थाओं के कर्मचारी प्रातः 09:00 बजे से 10;00 बजे के मध्य कार्यालय जाएंगे तथा सायं 05:30 बजे से 06:30 बजे के मध्य अपने आवास चले जाएं। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी कर्मचारी का आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। कर्मचारी अपना विभागीय परिचय पत्र एवं कार्यालय द्वारा जारी रोस्टर की प्रति अपने पास अनिवार्य रूप से रखेंगे तथा पुलिस कर्मी या मजिस्ट्रेट द्वारा मांगे जाने पर दिखाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय आएंगे वे अपने वाहन पर किसी अन्य व्यक्ति या पारिवारिक सदस्य को नहीं बैठाएंगे। कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारियों से समयषीलता का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराएंगे।  


2. प्राईवेट चिकित्सालय या नर्सिंग होम इमरजेन्सी सेवाएं संचालित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे। अनुमति के आधार पर प्राईवेट चिकित्सालय /नर्सिंग होम संचालक अपने संस्थान के कर्मचारियों/चिकित्सकों का संस्थान में आने और जाने का शिफ्टवार ड्यूटी रोस्टर एवं परिचय पत्र जारी करें तथा इसकी एक प्रति चिकित्सकों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं। संस्थान अपने संस्था के कर्मचारियों/ चिकित्सकों की ड्यूटी शिफ़्ट इस प्रकार जारी करें कि प्रथम शिफ्ट प्रातः 07:00 बजे से 08:00 के मध्य चेंज हो तथा द्वितीय शिफ्ट 02:00 बजे से 03:00 बजे के मध्य चेंज हो तथा रात्रि कालीन शिफ्ट 08:00 बजे से 09:00 बजे के मध्य हो। प्राईवेट चिकित्सालय,नर्सिंग होम के कर्मचारियों,चिकित्सकों को उक्त अवधि के उपरान्त आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। प्राईवेट चिकित्सालय,नर्सिंग होम के चिकित्सक,कर्मचारी अपना परिचय पत्र तथा ड्यूटी रोस्टर की प्रति अपने पास रखेंगे। विशेष आकस्मिकता में सम्बंधित चिकित्सक को आवागमन की अनुमति दी जायेगी। एम्बुलेंस का शहर के अन्दर अवागमन पूर्णतः छूट रहेगा परन्तु दूसरे जनपद जाते समय जनपद की सीमा पर उसकी जांच की जाय एवं उसका गाड़ी नम्बर व मुवमेंन्ट दर्ज किया जाय।


3. राजस्व विभाग/आपदा प्रबन्धन, सरकारी चिकित्सालय/मेडिकल कालेज, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन व आपातकाल सेवाएं, कारागार एवं नगरीय निकाय, मण्डी समितियां के साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत ड्यूटी पर लगे अधिकारी/कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अनुसार निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं। लेकिन इन्हे अपना परिचय पत्र एवं आदेश की प्रति रखना अनिवार्य होगा। 


4. बैंक कर्मचारी अपने पूर्व निर्धारित/आदेश के क्रम में समय से कार्य सम्पादित करेंगे। 


5. स्वंयसेवी संस्थाओं व आम जन, जिन्हे जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, द्वारा पका-पकाया भोजन अथवा राशन सामग्री प्रातः 08:00 बजे से 11:00 बजे के मध्य तथा सायं काल 06:00 बजे से 09:00 बजे के मध्य वितरित करेंगे। उक्त अवधि में ही स्वंयसेवी संस्थाओं/आम जन को भोजन/राशन सामग्री वितरण की अनुमति होगी। 


6. सूखी सामग्री/राशन, फूड पैकेट, उचित मूल्य की दुकान से राशन वितरण के दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पूर्ण पालन व इस सम्बन्ध में निर्गत शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। 


7. इसके साथ ही एनजीओ व दानदाताओं को स्थानीय प्रशासन से बिना अनुमति या सूचना के खाद्य सामग्री वितरण करने एवं वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि किए जाने को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्हे स्पष्ट रूप से निर्देषित किया जाय कि खाद्य सामग्री वितरण की अनुमति स्थानीय प्रषासन (यथा-उप जिला मजिस्ट्रेट/खण्ड विकास अधिकारी/थानाध्यक्ष) से प्राप्त करें। बिना अनुमति/सूचना व सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन नही होने पर उनके विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।


8. राशन की दुकानों का सटर गिराकर सामान पैक किया जाय तथा होम डिलेवरी की जाय। दुकान से कोई सामग्री ग्राहक को विक्रय किया जाना प्रतिबन्धित है। ग्राहक को दुकान से सीधे सामग्री का विक्रय पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 


9. फुटकर दवा विक्रेता होम डिलेवरी का पालन करें। भलोटिया मार्केट में थोक व्यापार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा यथा सम्भव होम डिलेवरी करें। दुकान पर सेनेटाईजर व हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।


10. होम डिलेवरी/सब्जी/दवा आदि वितरण करने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से ग्लब्स एवं मास्क पहनेंगे तथा सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यदि इनके द्वारा निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित का पास निरस्त करते हुए उनके व संस्थान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।  


11. गेंहॅू क्रय केन्द्र पर सुनिश्चितकर लिया जाय कि कृषक सेन्टर से जारी टोकन/पंजीकरण पत्र के अनुसार ही क्रय केन्द्र पर जाये ताकि अनावश्यक भीड न होने पाये। 


12. शासन द्वारा फेस कवर (गमछा/रूमाल/दुपट्टा आदि से मुंह ढकना)/मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। अतएव बिना मास्क/फेस कवर के घुमते हुए पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। साथ ही डोर-टू-डोर डिलेवरी, भोजन व राशन आपूर्ति, चिकित्सालय, दवा विक्रेता, गेहॅू क्रय केन्द्र सब्जी विक्रेताओंव औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी एवं पास रखने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है तथा जो इसका पालन नहीं करता है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।


13. सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए लाक डाउन का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराएं। विशेष रूप से पुरानी मुहल्ले, सघन बस्ती/गलियों आदि में भी भ्रमण कर लाक डाउन का पालन सुनिष्चित कराएं। सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट अपनी दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।


14. जनपद में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत धारा 144 लागू है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


15. सभी उप जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस क्षेत्राधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ थानाध्यक्ष/ सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विशेष रूप से सरकारी राशन की दुकानों/सब्जी मण्डी, सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया जाय और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। 
चौकी/नाको/बैरियरों पर लगे अधिकारी/पुलिस द्वारा पासों की चेकिंग की जाय। मजिस्ट्रेट द्वारा भी क्षेत्र में घुमते हुए रैण्डम आधार पर पास  व ड्यूटी रोस्टर की चेकिंग की जाय। अनावश्यक रूप से घुमते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।